दिल्ली सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आधार और बैंक खाता अनिवार्य नहीं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य नहीं होंगे। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को 15 सितंबर तक दाखिले पूरे करने के निर्देश दिए।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान दाखिले के तहत प्रवेश के लिए आधार कार्ड व बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। इसके न होने पर स्कूल दाखिले से इन्कार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय को शिकायत मिली थी कि आधार कार्ड और बैंक खाता न होने के कारण छात्रों के दाखिले नहीं हो रहे हैं।

कब हुई थी नॉन प्लान दाखिले की प्रक्रिया पूरी?
निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को निर्देशित किया है कि नॉन प्लान दाखिले के विभिन्न चरणों के दौरान जिन छात्रों को स्कूल आवंटित किए गए हैं उनके दाखिले की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। सरकारी स्कूलों में नौवीं से बारहवीं तक नॉन प्लान दाखिले की प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी हुई है। लेकिन कई छात्र, अभिभावक जो आवंटित विद्यालयों में संबंधित दस्तावेज जमा करके अपना प्रवेश सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, वे शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं।

योजनाओं के लिए जरूरी, प्रवेश के लिए नहीं
वहीं शिक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालय प्रमुख दाखिले के समय छात्रों का आधार या बैंक खाता न दिखाने या पंजीकरण फॉर्म में किसी छोटी सी विसंगति के कारण छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार कर रहे हैं।

ऐसे में निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न योजनाओं की राशि के वितरण के लिए आधार और बैंक खाता आवश्यक है, लेकिन ये किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं हैं। निदेशालय ने सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्व-प्राथमिक से लेकर नौंवी व ग्यारहवीं कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए निर्देशों का पालन करें।

जिन्हें स्कूल आवंटित किए गए हैं उनके दाखिले 15 सितंबर तक पूरे करने को कहा गया है। कक्षा आठ तक के बच्चों को पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार या बैंक खाता नहीं है।

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