संभल की अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

उत्तर प्रदेश में संभल की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या चार अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। वकील सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह या तो आगामी चार अप्रैल को अदालत में पेश हों या अपना जवाब दाखिल करें।

‘हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं…’
सिमरन गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) तथा आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है।” उन्होंने दावा किया कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।

राहुल गांधी का बयान
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछली 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा था, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है।….क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।” उन्होंने कहा, ‘‘हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी लड़ रहे हैं।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *