हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा-पंजाब में पानी विवाद, आज फिर होगी सुनवाई…

हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा नहर के पानी को लेकर पैदा हुआ विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। गत दिवस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने काईकोर्ट को बताया की डैम पर पंजाब पुलिस ने कब्जा कर लिया है। कंट्रोल यूनिट को भी अपने हाथ में ले लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अभी तक पंजाब-हरियाणा जल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई हैं। पहले 2 याचिकाएं शनिवार को दायर की गईं। पहली याचिका एडवोकेट रविंद्र ढुल नेल दायर की। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की। तीसरी याचिका बीबीएमबी ने दायर की। बीबीएमबी ने कहा पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।

पुलिस के जवानों ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले लिए हैं। सुनवाई में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रदेश के 200 से ज्यादा जल घर सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है। हम और पानी हरियाणा को नहीं दे सकते हैं। उधर, सोमवार को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ, जिसमें 6 प्रस्ताव पास किए गए।

पानी विवाद को लेकर पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ। इसमें सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को अभी तो हम ये पानी दे रहे, आगे से ये भी नहीं मिलेगा। सीएम नायब सैनी के हरियाणा का पानी बंद करने से पाकिस्तान जाने के आरोप पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा।

सेशन में 6 प्रस्ताव पास किए गए। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पीने का पानी रोकने का पास प्रस्ताव असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसलिए हरियाणा का मंत्रिमंडल उस प्रस्ताव की निंदा करता है। हम पंजाब सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े।

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